भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान श्रमिक कार्ड की पूरी जानकारी
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय आंदोलन के अनुसार देश की श्रम शक्ति का लगभग ट्रेन में प्रतिशत असंगठित बेचारी क्षेत्र में कार्यरत है इस क्षेत्र में श्रमिकों में भवन निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिकों की संख्या का अधिक है निर्माण श्रमिकों के कार्य की प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें कठिन स्थितियों में भी कार्य करना पड़ता है जिस में फूल व प्रदूषण जोखिम पूर्ण कार्य यह निश्चित है स्थाई रोजगार कार्य के घंटों का अनिश्चित होना तथा कल्याणकारी उपायों का अभाव शामिल है जो निर्माण श्रमिकों की कार्य दशा को और कटिंग बनाता है
भवन एंव अन्य शेर निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 बनाया गया
विभाग
श्रम विभाग राजस्थान शासन के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में से एक है शासन स्तर पर इनके सर्वोच्च अधिकारी प्रमुख शासन सचिव शासन सचिव श्रम है इनके अधीन श्रम विभाग राजस्थान के अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रदेश के विभिन्न कारखानों उद्योगों एवं नियोजन ओं में कार्य करने वाले श्रमिकों की कार्य दशा एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों के अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत है
राजस्थान भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल का गठन
भवन एवं संनिर्माण श्रमिक अधिनियम 1993 के अंतर्गत राज्य के स्तर पर राज्य कल्याण मंडल के गठन की व्यवस्था है 2009 के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल का गठन किया गया
विजन (कारण)
भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
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