आधार कार्ड अब कहा हुआ जरूरी और कहा नहीं ,ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को संवैधानिक वैधता प्रदान की है और कहा है आधार गरीबो की पहचान है | सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे ये भी साफ किया की आधार नंबर को कहा देना जरूरी है और कहा नहीं ,आइये जानते है
आधार की कानूनी मान्यता बरकरार रखी है ,लेकिन आधार एक्ट के कई प्रावधानों में बदलाव किए गए है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द कर दिया। प्राईवेट कम्पनिया आधार की मांग नहीं कर सकती है। आधार को बैंक खाता नंबर से लिंक करने की अनिवार्यता को भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा की आयकर दाखिल करने और PAN को आधार के साथ लिंक करना जरूरी है। .
आधार को पैन के साथ लिंक करना जरूरी =
आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनते हुए आधार की क़ानूनी मान्यता बरकरार रखी है ,साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को PAN कार्ड के साथ लिंक करना होगा।
क्या था विवाद ~ सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स कर लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य किया था ,इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने ,पैन कार्ड बनवाने ,मोबाइल सिम कार्ड ,पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि इससे लोग बिना किसी गड़बड़ी और जालसाजी के सरकारी स्कीम्स और अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकते है। इससे आधार कार्ड को आईडी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्यता दी गयी है ,वहीं याचिकाकर्ता इसे नागरिको की निजता के अधिकार का उल्लंघन मानते है।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को संवैधानिक वैधता प्रदान की है और कहा है आधार गरीबो की पहचान है | सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे ये भी साफ किया की आधार नंबर को कहा देना जरूरी है और कहा नहीं ,आइये जानते है
आधार की कानूनी मान्यता बरकरार रखी है ,लेकिन आधार एक्ट के कई प्रावधानों में बदलाव किए गए है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द कर दिया। प्राईवेट कम्पनिया आधार की मांग नहीं कर सकती है। आधार को बैंक खाता नंबर से लिंक करने की अनिवार्यता को भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा की आयकर दाखिल करने और PAN को आधार के साथ लिंक करना जरूरी है। .
आधार को पैन के साथ लिंक करना जरूरी =
आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनते हुए आधार की क़ानूनी मान्यता बरकरार रखी है ,साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को PAN कार्ड के साथ लिंक करना होगा।
क्या था विवाद ~ सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स कर लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य किया था ,इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने ,पैन कार्ड बनवाने ,मोबाइल सिम कार्ड ,पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि इससे लोग बिना किसी गड़बड़ी और जालसाजी के सरकारी स्कीम्स और अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकते है। इससे आधार कार्ड को आईडी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्यता दी गयी है ,वहीं याचिकाकर्ता इसे नागरिको की निजता के अधिकार का उल्लंघन मानते है।
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